महराजगंज: 2 आरोपी जिला बदर, 5 को हर 15 दिन में थाने में हाजिरी लगाने का आदेश
गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत पुलिस की कार्रवाई, अक्टूबर में 10 वादों का हुआ निस्तारण

महराजगंज। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए महराजगंज पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। अक्टूबर माह में कुल 10 वादों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर दो आरोपियों को जिला बदर किया गया, जबकि पांच लोगों को निर्धारित अवधि तक प्रत्येक 15 दिन में थाने में हाजिरी लगाने के लिए पाबंद किया गया है।
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में हुई कार्रवाई के तहत फरेंदा थाना क्षेत्र के सोनबरसा टोला इलाही निवासी सुक्खू को तीन माह और निचलौल थाना क्षेत्र के पिपराकाजी निवासी मोनू अली उर्फ क्यूम अली को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। दोनों को जनपद गोरखपुर में रहने का आदेश दिया गया है।
वहीं, कोल्हुई थाना क्षेत्र के कन्हरिया निवासी दिलीप कुमार मौर्य और बैकनिया टोला निवासी अजीत चौहान, सोनौली थाना क्षेत्र के बड़हरा टोला हड़हवा निवासी रामअवतार, कोठीभार थाना क्षेत्र के जहदा निवासी इरशाद तथा कोतवाली थाना क्षेत्र के मुंडेरा कला निवासी अभय चौहान को पाक्षिक हाजिरी के लिए पाबंद किया गया है।
इनमें दिलीप कुमार मौर्य को प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को कोल्हुई थाने में उपस्थित होना होगा। अन्य चार व्यक्तियों को प्रत्येक 15 दिन में संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी गतिविधियों और आचरण की जानकारी देनी होगी।
महराजगंज पुलिस के अनुसार, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत निरंतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।




