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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

सुनील कुमार गौतम ( तहसील प्रभारी नौतनवां,महराजगंज )

महराजगंज l नौतनवां थाना के अंतर्गत पंजीकृत एक नाबालिक पुत्री को बहलाफुसला कर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने के अपराध के क्रम में एक अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 8000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

पुलिस नोट के अनुसार महराजगंज के नौतनवा थाने में पुलिस अधीक्षक महराजगंज, सोमेन्द्र मीना के निर्देशन में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाए गए अभियान के क्रम मे थाना नौतनवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0. 107/2020 धारा 363,366,376 एबी, 406, भा.द.वि. व 5एम/6 पाक्सो एक्ट बनाम, सुनील पुत्र श्रीराम निवासी लोधसी थाना नौतनवां जनपद महराजगंज के मामले में प्रभावी विचारण के उपरान्त दिनांक 23.07.2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेन्दा जनपद महराजगंज द्वारा अभियुक्त सुनील पुत्र श्रीराम को दोषसिद्ध करते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 8000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

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