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पॉक्सो एक्ट के दुष्कर्मी को 10 वर्ष की कठोर सजा

अनिल कुमार (तहसील प्रभारी फरेंदा महाराजगंज)

महराजगंज।जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म, मार-पीट व जानमाल की धमकी देने के अपराध में एक अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 3000/-रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास तथा दो अभियुक्तों को 06 माह का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेन्द्र मीना के निर्देशन में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग के त्वरित निस्तारण के लिए चलाए गए अभियान के क्रम में महराजगंज पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी किया जा रहा है। इस के फलस्वरूप थाना पुरंदरपुर पर पंजीकृत मु.अ.सं- 662/2014 धारा 376/354/504/506/323/34 भा.द.वि. व 3/4,7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्तगण मुजफ्फर पुत्र बोलू उर्फ अहमद हुसैन तौकिर पुत्र निसार मुर्तजा पुत्र छोटई निवासीगण सिंहपुर आयोध्या, थाना पुरंदरपुर, जनपद महराजगंज के मामले में प्रभावी विचारण के उपरान्त दिनांक 28.08.2024 को मा. विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पाक्सो एक्ट) जनपद महराजगंज द्वारा अभियुक्त मुजफ्फर पुत्र जोखू उर्फ अहमद हुसैन को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 3000/- रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास। तथा अभियुक्तगण तौकिर पुत्र निसार 3- मुर्तजा पुत्र छोटई पता उपरोक्त को 06 माह के साधारण कारावास से दंडित किया गया।

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