रिपोर्टर – कृष्ण मोहन शर्मा
महराजगंज । जनपद के उपनगर कोल्हुई मे आराजी नम्बर 136 रकबा 0.239 हेक्टेयर जो खलिहान की जमीन थी इसी को लेकर कोल्हुई निवासी बैतुल्लाह उर्फ चुन्ना खा ने एक जनहित याचिका माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में दायर किया था। न्याय न मिलता देख याचिका कर्ता ने एसडीएम फरेंदा के ऊपर दो बार अवमानना नोटिस जारी कराया था उसके बाद एसडीएम न्यायलय ने तेजी दिखाते हुए बेदखली का आदेश कर पैमाईश शुरू कर दिया था l उसी दौरान एडीएम कोर्ट ने एसडीएम फरेंदा के आदेश पर रोक लगा दिया था l
उक्त आराजी के वाद संख्या D202005470000904 पर सुनवाई करते हुए एडीएम न्यायालय ने 2 साल 6 माह बाद स्टे को खारिज करके एसडीएम न्यायलय फरेंदा के आदेश को बहाल कर दिया l
जबकि उसी आराजी नम्बर में एक विशाल जामिया कमिलिया मिक्ताहुल आलूम मदरसा है और कई लोगों का पक्का मकान बनाकर काबिज है l अब देखना यह है की क्या एसडीएम न्यायलय फरेंदा द्वारा कौन सी कार्यवाही की जाती हैं जो भविष्य की गोद मे हैं l